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सरकारी दफ्तर में तंबाकू खाया या थूका तो ₹1,000 जुर्माना

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Khabar365news

सरायकेला। सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाया है। अब सरकारी कार्यालयों और परिसरों में तंबाकू का सेवन करने या थूकते पाए जाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही जिले में खुली सिगरेट की बिक्री पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि सरकारी परिसरों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाया जाए। सभी कार्यालयों में तंबाकू निषेध संबंधी सूचना बोर्ड लगाने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने दुकानदारों को भी निर्धारित नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। खुली सिगरेट बेचने और तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग करें और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन तथा थूकने से बचें।

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