रांची। झारखंड सरकार ने खनिजों की ढुलाई करने वाले वाहनों को लेकर नया शुल्क लागू करने का फैसला किया है। अब राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही निर्धारित नियमों के तहत खनिज लदे वाहनों से शुल्क लिया जाएगा।
नई व्यवस्था का असर दूसरे राज्यों से झारखंड में आने वाले खनिज परिवहन वाहनों पर पड़ने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य खनिज परिवहन की निगरानी मजबूत करने के साथ राजस्व संग्रह को व्यवस्थित करना है।
बताया जा रहा है कि सीमा क्षेत्र में संबंधित विभागों की ओर से वाहनों की जांच और शुल्क वसूली की व्यवस्था की जाएगी। वाहनों के दस्तावेज और खनिज परिवहन से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा सकती है।
इस फैसले से खनिज कारोबार और परिवहन से जुड़े लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। वाहन संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
फिलहाल नई व्यवस्था के तहत शुल्क वसूली और निगरानी की प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
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