पटना। SIR प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा करने की मियाद 15 सितंबर तक तय की गई है। पात्र नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। आवेदन ऑनलाइन या संबंधित निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर फॉर्म-6 का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा किया जा सकता है।
आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है। किसी तरह की परेशानी होने पर संबंधित BLO या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि 15 सितंबर की समय सीमा का ध्यान रखते हुए समय पर आवेदन करें, ताकि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
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