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*उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा दो कुख्यात अपराधकर्मी को किया गया जिला बदर,सात अपराधकर्मी को प्रतिदिन लगानी होगी थाने में हाजरी*

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रिपोर्ट: ब्यूरो मंसूर खान के साथ आरीफ कुरैशी रामगढ़

रामगढ़ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ श्री चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधियों जोकि  जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं एवं जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं।
1.अपराधकर्मी जागो मांझी, पिता – डुगरु मांझी, बांदा टोला पिपराजारा निवासी, थाना – गोला, जिला- रामगढ़।2.अपराधकर्मी सतीश ठाकुर उर्फ नाटा उर्फ़ चिटटू , पिता – महानंद ठाकुर, ठाकुर टोला जयनगर निवासी, थाना – पतरातू, जिला- रामगढ़। 3. अपराधकर्मी युसूफ अंसारी, पिता- मोहम्मद हबीब अंसारी उचरिंगा निवासी, थाना – पतरातू जिला-  रामगढ़। 4. अपराधकर्मी सौरभ कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता, पिता- शंकर मेहता, मेन रोड कुजू बैंक आफ इंडिया के समीप निवासी,थाना- मांडू (कुजू),जिला – रामगढ़। 5. अपराधकर्मी वीरचंद मांझी, पिता- रसिकलाल मांझी, बांदा टोला पिपराजारा निवासी, थाना- गोला, जिला – रामगढ़।  6. अपराधकर्मी शंकर करमाली, पिता- स्वर्गीय सुखदेव करमाली, ट्रांसपोर्ट नगर कुजू निवासी, थाना- मांडू (कुजू), जिला- रामगढ़।7. अपराधकर्मी छुनकु उर्फ रितिक यादव, पिता- कैलाश यादव, ब्लॉक मोड पतरातु निवासी, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़ को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।
यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा।

*इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1.कुख्यात अपराधी ओमप्रकाश पांडे, पिता- नाधो पांडे, जयनगर निवासी, थाना- पतरातू ,जिला- रामगढ़।*
*2. कुख्यात अपराधकर्मी गुड्डू राजवंशी उर्फ गुड्डू उर्फ किस्टो, पिता- राम स्वरूप राजवंशी, पतरातू रेलवे फाटक के पास निवासी, थाना- पतरातू, जिला – रामगढ़।*

*■ अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।*

*■ यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे।*

*उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।*

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