रिपोर्ट आरिफ कुरैशी
उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि प्रसंगाधीन ज्ञापांक के माध्यम से सूचित किया गया कि रामगढ़ जिला के 1. सभी बैंक 2. सभी ए०टी०एम 3. सभी ज्वेलरी शॉप, 4. सभी पेट्रोल पम्प 5. सभी होटल 6. सभी रेस्टोरेंट 7. सभी सिनेमा हॉल 8. सभी शराब की दुकानें 9. सभी मल्टी स्टोरी फ्लैट / हाउसिंग सोसाईटी 10. बस स्टैण्ड 11. सभी पेड पार्किंग 12. सभी निजी संचालित अस्पताल 13. सभी अस्पताल 14. सभी मॉल्स 15. सभी दवा दुकान पर पर्याप्त संख्या में सी०सी०टी०वी० कैमरा उपलब्ध नहीं है। जिसके चलते अपराधियों को चिन्हित करने ने कठिनाईयों का सामना करना पडता है एवं जन सुरक्षा में भी समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में अनुमण्डल दण्डाधिकारी महोदय, रामगढ़ के न्यायालय से बी०एन०एस०एस० की धारा 163 अंतर्गत बिन्दुवार आदेश निर्गत किया गया है जिसकी प्रति साथ संलग्न है।
अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रामगढ़ के बिन्दुवार निर्गत आदेश का अनुपालन करते हुए अनपे-अपने प्रतिष्ठान में बेहतर क्वालिटी का (HD) कैमरा पर्याप्त संख्या में प्रतिष्ठान के अंदर तथा कम से कम 04-05 (HD) कैमरा बाहर सड़क एवं पार्किंग की ओर (जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर रीड हो सके) को लगाते हुए साथ हीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने-अपने परिसर विशेषकर (Bank & ATM) में प्रशिक्षित निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती करते हुए यथाशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अनुलग्नक – न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी रामगढ़ के आदेश की प्रति।
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