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काम एलॉट करने के बदले घूस मांगने वाला अफसर दोषी करार, ACB ने की थी गिरफ्तारी

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काम एलॉट करने के बदले घूस मांगने वाले अफसर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने 30 हजार रुपये घूस लेने के आरोपी डोरंडा कोषागार के ट्रेजरी अफसर पवन कुमार केडिया को दोषी करार दिया है। उनकी सजा की बिंदु पर 29 मार्च को सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने के बाद आरोपी को कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

इस मामले में विभाग के लिपिक प्रशांत कुमार दास ने 27 मई 2013 को एसीबी को शिकायत की थी। शिकायतकर्ता डोरंडा कोषागार में बिल पास करने का काम करता था और दूसरा काम एलॉट करने के लिए ट्रेजरी अफसर पवन कुमार केडिया से गुहार लगा रहा था। इसके बदले ट्रेजरी अफसर ने उससे 30 हजार रुपये घूस मांगी। एसीबी की टीम ने शिकायत की सत्यता की जांच की और 29 मई 2013 को 30 हजार रुपये के साथ पवन कुमार केडिया को गिरफ्तार किया था।

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