झारखंड : झारखंड हाईकोर्ट में सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत में हुई, जहाँ याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से निष्पक्ष जांच के लिए दायर याचिका में संशोधन की मांग को लेकर दाखिल हस्तक्षेप याचिका (IA) को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद निर्धारित की जाएगी।
बता दें कि सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उसकी पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), गोड्डा व देवघर के पुलिस अधीक्षकों समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। गौरतलब है कि 11 अगस्त को गोड्डा जिले में पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हो गई थी। वह पूर्व में भाजपा सहित विभिन्न दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुका था।
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