रांची। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से प्रभावित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
सरकार ने कथित अनियमितताओं के बाद JSSC CGL, CDPO समेत कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके खिलाफ सफल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत के अंतरिम आदेश के बाद अब परीक्षा और नियुक्तियों को लेकर स्थिति पर आगे की सुनवाई में फैसला होगा।
इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनकी नियुक्ति परीक्षा रद्द किए जाने के कारण प्रभावित हुई थी। वहीं, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच का मुद्दा अभी भी बना हुआ है।
सरकार की ओर से परीक्षाओं को रद्द करने के पीछे अनियमितताओं और जांच में सामने आए तथ्यों का हवाला दिया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को अदालत के सामने अपना पक्ष और संबंधित तथ्य रखने होंगे।
मामले की अगली सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के लिए सरकार की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया और आधार कितने उचित हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश ने भर्ती विवाद को नया मोड़ दे दिया है।
अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। आगे की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर अंतिम स्थिति क्या रहती है।
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