जामताड़ा: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के आलोक में जामताड़ा जिला प्रशासन ने मानसून सत्र के दौरान जिले के सभी नदी बालूघाटों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी Alok Kumar ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, मानसून के दौरान नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, पर्यावरण संरक्षण तथा संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए जिले के सभी बालू घाटों पर खनन और बालू उठाव पूरी तरह बंद रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में किसी भी प्रकार का अवैध बालू खनन या परिवहन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और बालू घाटों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। साथ ही खनन विभाग, पुलिस प्रशासन और अंचल अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान नदी क्षेत्रों में खनन गतिविधियां पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। इसी कारण हर वर्ष NGT के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बालू उठाव पर रोक लगाई जाती है।
जिला प्रशासन ने आम लोगों, वाहन संचालकों और कारोबारियों से भी आदेश का पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खनन अधिनियम और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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