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टाटा स्टील को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ₹890 करोड़ की वसूली पर रोक

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नई दिल्ली। टाटा स्टील को ₹890 करोड़ की CGST वसूली से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने वसूली के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे कंपनी को अंतरिम राहत प्राप्त हुई है।

मामला वस्तु एवं सेवा कर (CGST) से संबंधित है, जिसमें कंपनी के खिलाफ बड़ी राशि की वसूली का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए टाटा स्टील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ₹890 करोड़ की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी। अब मामले की विस्तृत सुनवाई अदालत में आगे होगी।

इस फैसले से टाटा स्टील को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, मामले का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई के बाद ही होगा।

कंपनी और संबंधित पक्ष अब अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

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