झारखंड : झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच के अनुमति मांगने को लेकर CBI (रांची) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की कोई तिथि निर्धारित नहीं की है।लेकिन इस मामले में CBI को झारखंड हाईकोर्ट ने जांच करने का आदेश दिया था।हाईकोर्ट द्वारा 23 अक्तूबर 2023 को दिये गये सीबीआई जांच के खिलाफ विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।इसके बाद विधानसभा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक झारखंड हाईकोर्ट के दिए CBI को जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले मामले की CBI जांच बंद है।
पर छपी शकील अख्तर की खबर के अनुसार, झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले जांच को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। इसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई गई रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है। सीबीआई ने याचिका में बताया है कि वर्ष 2014 में राज्यपाल ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों और प्रोन्नतियों की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग ने 30 बिंदुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितताओं और घूसखोरी की बात कही गई थी। आयोग के समक्ष भ्रष्टाचार से जुड़ी एक सीडी भी पेश की गई थी।
हालांकि, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष ने एक नया आयोग गठित कर दिया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी गई। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 23 सितंबर 2023 को अपने आदेश में कहा था कि दूसरा आयोग सिर्फ पहले आयोग की जांच रिपोर्ट को दबाने के उद्देश्य से बनाया गया था। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक को हटाया जाए ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके।
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