माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के आदेश के आलोक में हजारीबाग शहर के यातायात व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुदृढ बनाने हेतु हजारीबाग शहर में आने वाले सभी एन.एच. से भारी वाहनों के प्रयेश पर दिनांक 27.06.2024 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयानुसार यातायात प्रभारी, हजारीबाग, पुलिस उपाधीक्षक, हजारीबाग एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग से प्राप्त संयुक्त प्रस्ताव के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 666/गो०, दिनांक 01.07.2024 तथा ज्ञार्पाक 1066/गो०, दिनांक 26.11.2024 द्वार हजारीबाग शहरी क्षेत्रों में प्रवेश होने वाले भारी मालवाहकों को विभिन्न स्थानों पर नो इन्ट्री सुबह 08:00 बजे पूर्वा० से रात 08:00 तक लगाया गया है।
यातायात प्रभारी, हजारीबाग, पुलिस उपाधीक्षक, हजारीबाग एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पांक-1212 दिनांक 30.11.2024 से प्राप्त संयुक्त प्रस्ताव तथा थाना प्रभारी, कटकमदाग द्वार कटकमदाग थाना अन्तर्गत ग्राम बेंदी में भारी माल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में कार्यालय निर्गत आदेश ज्ञापांक 1066/गो०, दिनांक 26.11.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए भारी मालवाहकों का हजारीबाग शहरी क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित रहेगा।
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