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मनरेगा घोटाला मामले में बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद सिन्हा को 5 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

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रांची । खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाला मामले में बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद सिन्हा को एक मामले में ACB की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, यह मामला 12 योजनाओं के मद से 88 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है। राम बिनोद सिन्हा के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो(ACB) ने 17 केस दर्ज की थी। इसमें से 3 मामले में फैसला आ चुका है। बाकी 14 केस पीएमएलए की विशेष अदालत में ट्रांसफर हो चुका है। बता दें कि खूंटी जिला परिषद में पदस्थापित रहते हुए करोड़ो की अवैध संपति अर्जित करने का उसपर आरोप है। 18।76 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा का उसपर आरोप है। ACB की दबिश बढ़ने पर 2 साल से राम बिनोद सिन्हा फरार चल रहा था।18 जून 2020 को कोलकाता से उसे गिरफ्तार किया गया था। मामले को लेकर ACB ने साल 2017 में अनुसंधान शुरू की थी।

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