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*रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 के मद्देनजर पूरे रामगढ़ जिले में निषेधाज्ञा लागू*

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Khabar365news

रिपोर्ट मंसूर खान ब्यूरो के साथ आरीफ कुरैशी रामगढ़

रामगढ़ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रामगढ 23 विधान सभा उप निर्वाचन 2023 की घोषणा कर दी गई है। तिथि की घोषणा के साथ ही पूरे रामगढ़ अनुमण्डल क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है व निर्वाचन की प्रक्रियाओं को प्रारम्भ किया जा चुका है। इस परिस्थिति में विभिन्न राजनैतिक दलों / असामाजिक तत्वों एवं अन्य लोगों के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं मीड़ जमा होने से विधि व्यवस्था / शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के मद्देनजर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रामगढ़ मोहम्मद जावेद हुसैन द्वारा लोक शांति बनाये रखने, विधि व्यवस्था संधारित रखने, आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन कराने एवं रामगढ 23 विधान सभा उप निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के निमित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा पूरे रामगढ़ जिले में चुनाव कार्य समाप्ति तक लागू किया गया है।*1. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो को लेकर चलने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है।2. झारखंड कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट, 1955 के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा।3. किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पति पर नारा लिखना, पोस्टर पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act- 1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। 4. किसी भी व्यक्तिगत सम्पति पर बिना सम्पति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाने, होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है।5. भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। 6. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रयोग नहीं करेगा, जो किसी व्यक्ति / समुदाय / धर्म / जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।7. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरुद्ध संदेश का प्रयोग व्हाटसएप / फेसबुक / टिक्टर / इंस्टाग्राम अथवा सोशल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत / मानसिक / धार्मिक / जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।8. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।9. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नही करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।10. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों / सभा / बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।11. किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो। 12. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा प्लास्टिक / पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।13. ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता न हो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए का उल्लघन माना जायेगा।14. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार या मत संयाचना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।15. किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में अनुमति प्राप्त कर लगाये गये झण्डे या पोस्टर, दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्त्ताओं द्वारा नहीं हटाया जायेगा।16. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें सार्वजनिक स्थान पर जलाये जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्त्ताओं को रोकना होगा।17. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेन्सड हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य कोई घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।*परन्तु उल्लेखनीय है कि यह आदेश :-*■ परम्परागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डाधिकारियों / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा।■ यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधान सभा निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा कराने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।18. किसी भी राजनैतिक दल / व्यक्ति / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।19. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा / जुलूस / शादी / बारात पार्टी / शव यात्रा / हाट-बाजार / अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र / छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।

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