
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पहुँचाने हेतु तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 ) का अवधि विस्तार प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। विभागीय संकल्प सं० 599, दि० 18.03.2023 की सभी शर्तें / नियम योजना की तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 ) की अवधि विस्तार तक हुबहु लागू रहेंगी।मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11.06.2023 में मद सं. 21 में लिए गए निर्णय के आलोक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण / शहरी घरेलू उपभोक्ता (5 किलोवाट तक) और निजी कृषि (आई०ए०एस०- 1) उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए ‘One Time Settlement योजना को तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023) का अवधि विस्तार इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि “DPS की राशि की भरपाई राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिये गये loan के विरूद्ध की जाएगी।”
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