सद्दाम खान लोहरदगा ब्यूरो
लोहरदगा उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” से संबंधित बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई।
बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के द्वारा “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” की सम्पूर्ण जानकारी दी गयी और पंचायत स्तर पर अगस्त माह में लगाये जाने वाले शिविर के बारे बताया गया।
उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि प्रत्येक पंचायत में शिविर का आयोजन वृहत रूप से कराएं। साथ ही अन्य योजनाओं यथा;केसीसी आदि का भी लाभ इसमें ग्रामीणों को दिया जाए। शिविर से पूर्व ही योग्य लाभुकों को आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिया जाय ताकि शिविर के दिन लाभुक उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर सकें। प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदन सही समय पर अपलोड कर दिया जाय।
क्या है योजना
“झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के तहत झारखंड सरकार महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण,उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिये राज्य के 21 से 50 वर्ष की हर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रु० सरकार के तरफ से दिए जायंगे। लाभुकों को इस योजना के लाभ के लिए 3 से 10 अगस्त 2024 तक विशेष कैम्प लगाया जायेगा। नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में भी फॉर्म निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
★ लाभुकों के लिए पात्रता:-
a) झारखण्ड की निवासी हों।
b) आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
c) आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्त्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते है, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
d) आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
e) आवेदिका का आधार कार्ड हो।
f) आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो।
★ निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी:-
a) आवेदिका स्वयं या उनके पति, केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
b) जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।
c) आयकर अदा करने वाले परिवार।
परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
d) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
e) EPF घारी आवेदक महिला।
★ लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी :-
पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैम्प में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदक महिला को स्वयं कैम्प स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार Authentication किया जा सके। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी:
a) आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
b) आधार कार्ड।
c) Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single Bank Account होना चाहिए।
d) आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
e) राशन कार्ड।
f) पात्रता संबंधी घोषणापत्र।
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