ईचाक के टेप्सा में अवैध तरीके से पत्थर खनन करने वाले अवैधकर्ताओ पर प्राथमिकी दर्ज

भारी मात्रा में विस्फोटक लगाकर खनन करने की थी योजना
उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय के निदेशानुसार दिनांक 22.06.2024 को ईचाक थाना क्षेत्र के मौजा टेप्सा में पूर्व से बन्द पड़े खदान में विस्फोटक का उपयोग कर पत्थर तोड़ने का शिकायत के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार,खान निरीक्षक,ईचाक थाना के मंगल देव उराँव एवं पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से शिकायत स्थल की जाँच की गई। जाँच के क्रम में पाया गया कि अवैधकर्ताओं के द्वारा पत्थर तोड़ने के लिए ड्रील मशीन के माध्यम से सैकाड़ों होल में पत्थर तोड़ने के उद्देश्य से विस्फोटक/बारूद भरा गया था। स्थल पर पहुँचते ही जाँच वाहन को देखकर अवैधकर्ता स्थल से भाग गये। इस स्थल पर रस्सी के सहारे असुरक्षित तरीके से लटक कर मजदूरों द्वारा अवैध पत्थर को तोड़ने का काम किया जा रहा था, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है। मौजा टेप्सा में किसी भी कम्पनी / व्यक्ति को कोई खनन पट्टा/अनुज्ञा पत्र नहीं है। यह काम पूर्णतः अवैध है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों से पुछताछ एवं जाँच पड़ताल के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अवैध कार्य किया जा रहा है, जिनका नाम एवं पता निम्न है:-
(1) राज किशोर प्रसाद उर्फ राज किशोर मेहता, पिता पोखनाथ महतो, साकिन गुँजा, थाना ईचाक,
(2) बिक्की कुमार पिता ना मालुम, सा० कुरहा, थाना ईचाक,
(3) प्रमोद मेहता, पिता तालो महतो, सा० नगवाँ, पो० बरियठ, थाना:कोर्रा.
(4) सिकन्दर मेहता, पिता ना मालुम, सा० मोक्तमा, थाना ईचाक।
(5) रौशन सिंह, पिता रामदरेश सिंह, ग्राम साड़म।
(6) संजय मेहता उर्फ गाँधी मेहता, ग्राम चन्दवारा।
(7) लखन मेहता, पिता ना मालुम, सा० चपरख, थाना ईचाक।
(8) सुनिल कुमार, पिता ना मालुम, सा० चपरख, थाना ईचाक।
(9) श्री संतोष मेहता, पिता ना मालुम, ग्राम चन्दवारा, थाना ईचाक, सभी जिला हजारीबाग द्वारा किया जा रहा था।
इस स्थल पर पूर्व में भी उपरोक्त वर्णित अवैधकर्ताओं के द्वारा ही अवैध खनन किये जाने के संदर्भ में कुल पाँच प्राथमिकी क्रमशः काण्ड संख्या 211/20, दिनांक 19.09.2020, काण्ड संख्या 25/22, दिनांक 04.02.2022, काण्ड संख्या 06/23, दिनांक 10.01.2023, काण्ड संख्या 161/23, दिनांक 19.08.2023 एवं काण्ड संख्या 230/23, दिनांक 09.12.2023 दर्ज की गई है। सभी अवैधकर्ता आदतन अपराधी है। वर्णित 09 अवैधकर्त्ता एवं अज्ञात के विरूद्ध विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए अवैध खनन बन्द कराने एवं कानूनी कार्रवाई हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित 2017 के नियम 4/54 एवं IPC की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है।
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