रांची जिले के सिल्ली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलुवाडीह गांव में प्रतिबंधित गोमांस काटने और बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। घटना बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है।
इस संबंध में मुरी ओपी प्रभारी विकास कुमार पासवान ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुलुवाडीह निवासी जमील अंसारी के घर के बरामदे में प्रतिबंधित गोमांस काटने और उसकी बिक्री की जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जमीन अंसारी, पिता कमालुद्दीन अंसारी, मंजुर आलम, पिता नूर मोहम्मद और मो. कुर्बान, पिता स्वर्गीय मो. यासीन मोमिन के रूप में हुई है। तीनों कुलुवाडीह और सुलूमजुड़ी गांव के निवासी बताए गए हैं।
इस मामले में सिल्ली थाना कांड संख्या 69/026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 325(3)(5), झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 12/13 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।





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