जामताड़ा। साइबर ठगी के एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। अदालत ने दोनों आरोपियों को साइबर ठगी का दोषी मानते हुए सजा और आर्थिक दंड सुनाया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला साइबर अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है। उन्होंने लोगों से ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या मैसेज से बचने की अपील की।
साइबर थाना ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर ठगी की किसी भी घटना की तुरंत हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराएं।
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