धनबाद में आज से 3 साल पहले हुए एक हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। धनबाद के वासेपुर में चार भाइयों के द्वारा मिलकर दो लड़कों की गला रेतकर हत्या कर देने के बाद परिजनों को न्याय मिल गया है। कोर्ट ने वासेपुर की गनी कॉलोनी के करीमगंज में हुए दोहरे हत्याकांड में कल चारों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उम्रकैद के साथ चारों पर जुर्माना भी लगाया है।
जिला व सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की बेंच के द्वारा इसकी सुनवाई की गई। आरोपी सद्दाम अंसारी उर्फ कासिम, गुलाम मुस्तफा अंसारी उर्फ मिस्टर, शकील अंसारी उर्फ बैरिस्टर और साकिब अंसारी उर्फ भोलू पर कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना नहीं दिए जाने पर 1-1 साल की अतिरिक्त कारावस की सजा सुनाई है।
बता दें कि आज से 3 साल पहले 16 अक्तूबर 2022 की रात साहिल और सोहेल की इन चारों ने मिलकर गला रेतकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद मृतक सोहेल के पिता अकबर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। जिसके बाद इस मामले में पुलिस के द्वारा 18 अक्तूबर 2022 को सद्दाम और उसके तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया था। और अब इसका फैसला आया है। दोनों मृतक अपने रिश्तेदार आयशा खातून की पुत्री गुड़िया और जूली के घर रहते थे।
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