पलामू जिला में मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के बीच आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, पलामू कार्यालय की ओर से मेदिनीनगर नगर निगम की महापौर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 17 फरवरी 2026 को जारी किया गया। जानकारी और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार, 14 फरवरी 2026 को मेदिनीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संकल्प पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में एक सांसद की उपस्थिति में पार्टी विशेष के नाम का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है, जिसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। प्रशासन का कहना है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान किसी भी प्रकार से पार्टी विशेष का प्रचार-प्रसार या नाम का उपयोग नियमों के विरुद्ध है।
24 घंटे में मांगा जवाब
जारी नोटिस में प्रत्याशी को 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में झारखंड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्यक्रम में हुए खर्च को भी प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ने की बात कही गई है। नोटिस के साथ प्रेस क्लिपिंग भी संलग्न की गई है। अब देखना होगा कि प्रत्याशी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है।
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