रांची: झारखंड के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब गैस एजेंसियों को बुकिंग के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर उपभोक्ताओं तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना होगा। नई व्यवस्था के तहत 7 दिनों के भीतर डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
यदि किसी एजेंसी की ओर से तय समय सीमा के भीतर सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लगातार लापरवाही की स्थिति में संबंधित एजेंसी का सिस्टम भी लॉक किया जा सकता है, जिससे उसकी कार्यप्रणाली प्रभावित होगी।
इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। लंबे समय से उपभोक्ताओं की शिकायत रही है कि बुकिंग के बावजूद कई क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की डिलीवरी में अनावश्यक देरी होती है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद गैस एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि डिलीवरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाएगी और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई होगी।
राज्य में लाखों परिवार घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। ऐसे में समय पर सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया यह कदम उपभोक्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब लोगों को गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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