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झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को बिल माफी योजना का लाभ पहुंचाने की फिर से पहल

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राज्य में “One Time Settlement” योजना 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक लागू है, जिसके अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता, शहरी घरेलू उपभोक्ता (5 फिलाचाट तक) और आईएएस (निजी) (सिंचाई और कृषि सेवाएं) उपभोक्ता को तीन महीने की अवधि के लिए (1 अप्रैल, 2023 से 30 जून 2023 तक) राहत प्रदान की जा रही है। योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15.03.2023 को मद सं. 20 में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्रवाई करने के साथ दी गई हैं,विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में electric meter (connection) लगाये जाने का प्रमाण पत्र बिजली विभाग के सम्बन्धित पदाधिकारी एवं त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत सक्षम प्राधिकार से संयुक्त रूप से प्राप्त हो सके।उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई हेतु [झा०वि०वि०नि०लि० द्वारा Standard Operating Procedure(SOP) तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसे विभागीय पत्राक 1151 दिनांक 14.06.2023 द्वारा सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गयी है। 2. कार्यकारी निदेशक ( वा० एवं रा०) झा०वि०वि०नि०लि० के पत्रांक 713 दिनांक 27.06.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि “One time Settlement” योजना की स्वीकृति 01 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक दी गई है परन्तु वर्तमान में केवल 57542 उपभोक्ता ही इस योजना से लाभान्वित हुए है।”One time Settlement” योजना ग्रामीण / शहरी घरेलू उपभोक्ता (05 किलोवाट तक) औरनिजी कृषि (आई०ए०एस०-1) उपभोक्ता को सुविधा प्रदान करने हेतु लायी गई है योजना का लाभ झारखण्ड राज्य के सुदूरवर्ती गाँवों, कस्बों तक पहुँचाने हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से झारखण्ड बिजली चितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। “One time Settlement”योजना के पुनः 3 माह के अवधि विस्तार हेतु विभिन्न क्षेत्रिय कार्यालयों यथा विद्युत आपूर्ति अंचल कोडरमा / जमशेदपुर / रोधी / गढ़वा द्वारा अनुरोध किया गया है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पहुँचाने हेतु तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 ) का अवधि विस्तार प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। विभागीय संकल्प सं० 599, दि० 18.03.2023 की सभी शर्तें / नियम योजना की तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 ) की अवधि विस्तार तक हुबहु लागू रहेंगी।मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11.06.2023 में मद सं. 21 में लिए गए निर्णय के आलोक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण / शहरी घरेलू उपभोक्ता (5 किलोवाट तक) और निजी कृषि (आई०ए०एस०- 1) उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए ‘One Time Settlement योजना को तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023) का अवधि विस्तार इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि “DPS की राशि की भरपाई राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिये गये loan के विरूद्ध की जाएगी।”

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