झारखंड के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पारा शिक्षकों की संविदा अवधि की सेवा को भी पेंशन लाभ के लिए जोड़ा जाएगा। इस निर्णय से राज्य के हजारों शिक्षकों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद पारा शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को बल मिला है। शिक्षकों का कहना था कि नियमित सेवा से पहले की संविदा अवधि को भी पेंशन गणना में शामिल किया जाना चाहिए।
इस फैसले से सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पेंशन लाभ पर सकारात्मक असर पड़ेगा। संबंधित विभाग अब अदालत के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।
शिक्षक संगठनों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पारा शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उनका कहना है कि इससे हजारों शिक्षकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
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