रांची : झालसा के निर्देश पर माननीय न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के मार्गदर्शन में आज दिनांक 19.04.2025 को रातू प्रखंड में नालसा की योजना-2024 के तहत मानसिक बीमारी और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएलवी सुनिता देवी, सुजिता देवी व अन्य उपस्थित थे।
सुनिता देवी ने कहा कि रिनपास कांके में डालसा का पीएलवी नियुक्त है। मानसिक रूप से विक्षिप्त पीड़ित या पीड़िता कार्यरत पीएलवी या जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची से सम्पर्क कर सकते है। पीएलवी सुनिता देवी ने रेप-गैंगरैप में पीड़ितों को मिलनेवाली मुआवजा के बारे में जानकारी दी। डायन बिसाही पर बोली कि किसी को भी डायन कहना गलत है। डायन कहकर लोगों को प्रताड़ित करना कानुनन अपराध है, इसमें सजा का भी प्रावधान है। बाल श्रम एक अपराध है, बच्चों को मजदूरी कराने के बाजय उन्हें शिक्षा दें। बाल विवाह पर फोकस करते हुए बोलीं कि अभिभावक अपने लाडलियों का विवाह 18 वर्ष के बाद ही करें, उन्हें उचित शिक्षा दें, ताकि वह अपने पैरो पर खड़ा हो सके। आगे उन्होंने मोटर वाहन दुर्घटना में मिलनेवाली मुआवजा के बारे में जानकारी दी।
10 मई 2025 को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी, कहीं कि लोक अदालत में समय और धन की बचत होती है।
पीएलवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में तथा वृद्धा पेंशन तथा विधवा पेंशन के बारे में फोकस किये। इसके अलावा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास के बारे में जानकारी दी गयी।
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