राजधानी रांची के बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड में अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। एजेसी-3 आनंद प्रकाश की अदालत ने इस मामले में राहुल कुजूर, डबलू कुजूर और काविस अदनान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वे इस जघन्य अपराध में शामिल थे। अदालत अब 22 सितंबर को सजा पर सुनवाई करेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी। वहीं, साक्ष्य के अभाव में सुशीला कुजूर को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा इस केस में सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को भी अदालत ने बरी कर दिया।
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