रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखलदिहानी कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस आदेश से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत में पक्ष रखा। इसके अलावा, रौनक़ कुमार, सरिता देवी और अन्य ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखलदिहानी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित परिवारों को अस्थायी सुरक्षा मिली है और अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही होगी।
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