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*झारखंड पुलिस व एटीएस द्वारा संगठित अपराधिक गिरोहों के ठिकानों पर छापेमारी कर अपराध पर नकेल कसने का सार्थक प्रयास*

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Khabar365news

झारखंड राज्य संगठित अपराधिक गिरोहों के फंडिंग, आर्थिक स्रोतों अपराध से अर्जित किए हुये संपति का पता लगाने तथा इन गिरोहों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई करने के संदर्भ में पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिये गये आदेश के निमित आतंकवाद निरोधी दस्ता के द्वारा रामगढ़, चतरा एवं लातेहार जिले के कोयला क्षेत्र में रंगदारी वसूलने एवं व्यवसाइयों को भयाक्रांत करने के उद्देश्य से रूद्र महतो के छद्म नाम पर बने एक नये गिरोह का खुलासा किया गया है। इस गिरोह के द्वारा कोयला व्यवसाइयों जन – प्रतिनिधियों व्यवसाइयों संवेदकों इत्यादि को जान मारने की धमकी देकर रंगदारी वसूली किये जाने की बात प्रकाश में आयी थी। यह गिरोह बहुत तेजी से अपना विस्तार कर रहा था एवं कई व्यवसाइयों की हत्या करने की पूरी योजना बनाया हुआ था तथा भय एवं दहशत का माहौल तैयार करने के फिराक में था ए०टी०एस० द्वारा इस गिरोह का खुलासा करते हुए रामगढ़ एवं लातेहार पुलिस के सहयोग से गिरोह के सरगना (1) रंजन कुमार सिंह उर्फ बारूद उर्फ रूद्र महतो उर्फ सत्य सिंह पे० – स्व० रामचंद्र सिंह, सा०-राय थाना-खेलारी जिला-राँची सहित अन्य 03 सदस्यों (2) राहुल कुमार भारती पे० शोभनाथ राम, सा० न्यू एस०टी० कॉलोनी, थाना-धुर्वा, जिला – राँची (3) दीपक कुमार महतो, पे० स्व० विजय महतो, सा०- रोचाप, थाना पतरातू जिला – रामगढ़ एवं (4) अभिमन्यू साव, पे०-सुरेश साव, सा०-चमातू थाना-बालूमाथ, – लातेहार की गिरफ्तारी दिनांक 18/ 19.08.2023 को की गई है।इस गिरोह के द्वारा निम्नलिखित काण्ड किये जाने की योजना थी 1) चमातू (बालूमाथ ) के रहने वाले कोयला व्यवसाई चेतलाल रामदास को भी 10 लाख रूपये रंगदारी की माँग की गई थी तथा कोयला का काम छोड़ देने की चेतावनी दी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर गिरोह के द्वारा इसी सप्ताह उनकी भी हत्या किये जाने की योजना थी। इस कार्य के लिए गिरफ्तार अभियुक्त अभिमन्यू साव के द्वारा गिरोह के सरगना रंजन कुमार सिंह को इस काण्ड में प्रयुक्त किये जाने वाले हथियार खरीदने के लिए 87 हजार 05 सौ रूपये का भुगतान भी कर दिया गया था गिरोह के सदस्यों द्वारा व्यवसाई की रेकी भी कर ली गई थी। इस संबंध में बालूमाथ थाना काण्ड सं0-110/ 23 दिनांक 17. 08.2023 धारा-385 / 387 भा0द0वि० दर्ज किया गया है।2) पतरातू में टी०वी०एस० शो-रूम संचालक नीरज कुमार को इस गिरोह के द्वारा 10 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर गिरोह के द्वारा इसी सप्ताह उनकी हत्या किये जाने की योजना थी। इस संबंध में गिरोह के सरगना रंजन सिंह और सदस्य दीपक कुमार महतो के द्वारा टी०भी०एस० शो-रूम तथा संचालक की रेकी भी की जा चुकी थी। इस आलोक में पतरातू थाना काण्ड सं0-151 / 23 दिनांक 16.08.2023 धारा-385 / 387 / 120बी दर्ज किया गया है।3) पालू पंचायत (रामगढ़) के उप मुखिया गंगाधर महतो से भी इनलोगों के द्वारा रंगदारी की माँग की गई थी। रंगदारी का पैसा नहीं दिये जाने के कारण इस गिरोह के द्वारा इनकी भी हत्या की जानी थी।4) इस गिरोह के द्वारा गोला (रामगढ़) के मसाला कारोबारी शैलेश महतो से लगभग 50 हजार रूपया रंगदारी वसूलने की बात प्रकाश में आयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त चारों अभियुक्तों का रंगदारी, हत्या, आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती, सी०एल०ए० जैसे जघन्य अपराधों का आपराधिक इतिहास रहा है, जो इस प्रकार रंजन कुमार सिंह उर्फ बारूद उर्फ रूद्र महतो उर्फ सत्य सिंह का आपराधिक इतिहास :-1. खेलारी थाना काण्ड सं0-04 / 20 धारा-392 भा०द० वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट,खेलारी थाना काण्ड से0-09/20 धारा-399/ 402 भा0द0वि० एवं 25 / 26/35 आर्म्स एक्ट ।11. रातू थाना काण्ड सं0-48 / 22 धारा-341 / 307 / 353 / 34 भा०द०वि० एवं25 / 26 / 27 आर्म्स एक्टIV. खेलारी थाना काण्ड सं0-08/22 धारा-387 भा० द०वि०। v. रौंची सीविल कोर्ट जी०आर०सं० -936 / 20VI. पतरातू थाना काण्ड सं0-151 / 23 धारा-385 / 387 / 120बीVII. बालूमाथ थाना काण्ड सं0-110 / 23 धारा-385 / 387 भा०द०वि० ।राहुल कुमार भारती उर्फ बण्डा का आपराधिक इतिहास :-1. नगड़ी थाना काण्ड संत-158/18 धारा-399/402 भा०द०वि० एवं25 (1-बीए/26/35 आर्म्स एक्ट ॥ धुर्वा थाना काण्ड सं0-100 / 19 धारा-341/323/324/379 / 504506 / 147 भा० द०वि० ।11. धुर्वा थाना काण्ड सं0-228 / 20 धारा-341/323/324/379/504506 / 147 भा० द०वि० ।IV. पतरातू थाना काण्ड सं0-151 / 23 धारा-385 / 387 / 120बी । • दीपक कुमार महतो का आपराधिक इतिहास :–1. ओरमांझी थाना काण्ड सं0-122 / 21 धारा-385 / 387 / 504 भा0द0वि० ।॥ ठाकुरगाँव थाना काण्ड सं0-59 / 21 धारा-394 भा0द0वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट । 11. पतरातू थाना काण्ड सं0-151 / 23 धारा-385 / 387 / 120बीउल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त पूर्व में श्रीवास्तव गिरोह से संबद्ध था ।अभिमन्यू साव का आपराधिक इतिहास :-1. बड़कागांव थाना काण्ड धारा-385 / 38725 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।उल्लेखनीय है कि इस गिरोह के उक्त चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लियागया तथा निकट भविष्य में संभावित हत्या, रंगदारी सहित कई घटनाओं को कारित होने के पूर्व ही पुलिस की सक्रियता से रोक लिया गया।

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