रांची : गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड के दोषी कुख्यात अपराधी विकास तिवारी को अब दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें विकास तिवारी को झारखंड की एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अपील की गयी थी. राज्य सरकार ने इस आधार पर विकास तिवारी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की अपील की थी कि वह गैंगवार में शामिल था और उसने अपनी जान को खतरा बताया था.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार को मॉडल जेल मैनुअल 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए जेल मैनुअल लाने का भी निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट की ओर से 21 अगस्त, 2023 को पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने विकास तिवारी को हज़ारीबाग जिले स्थित लोक नायक जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार से केंद्रीय कारागार दुमका में स्थानांतरित करने के लिए जेल आईजी की ओर से पारित आदेश को रद्द कर दिया था. लेकिन फिर से एक प्रशासनिक आदेश पारित किया गया, जिसमें राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि विकास तिवारी और जेल में बंद अन्य आपराधिक गिरोहों के बीच गैंगवार की आशंका है और इसीलिए उसे दुमका जेल में स्थानांतरित करने का फैसला किया है.
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