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Jharkhand

Supreme Court ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

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रांची : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले को चुनौती देने वाली एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट में चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इससे पहले हाईकोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका

राहुल गांधी ने चाईबासा में एक सभा अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी दरअसल वर्ष 2018 में लोकसभा चुनाव के पूर्व राहुल गांधी ने चाईबासा में एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मौजूदा देश के गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी. इससे आहत होकर प्रार्थी नवीन झा ने रांची के सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. जिसे रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने शिकायतवाद रद्द नहीं किया था,. जिसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था

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