पाकुड़। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकारों और पेसा कानून के प्रावधानों को लेकर पाकुड़ में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पेसा (PESA) कानून के तहत ग्राम सभा को प्राप्त अधिकारों, स्थानीय संसाधनों के संरक्षण, विकास योजनाओं में जनभागीदारी तथा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनके सवालों का जवाब दिया और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की।
वक्ताओं ने कहा कि पेसा कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में अधिक अधिकार देना और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से ग्राम सभाएं स्थानीय विकास, जल-जंगल-जमीन से जुड़े मुद्दों तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
कार्यशाला में उपस्थित लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई। कार्यक्रम के अंत में पेसा कानून के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित जानकारी भी साझा की गई।
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