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उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को दिया आदेश

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झारखंड : उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर न्यायालय को यह बताने का आदेश दिया कि झारखंड में नगर निगम चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची कब तक उपलब्ध कराई जाएगी। न्यायमूर्ति आनंद सेन ने पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खालको द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। रोशनी खालको ने नगर निगम चुनाव कराने में सरकार की ओर से की गई देरी को लेकर याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान भारत के चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मतदाता सूची पेश की गई है। हालांकि, इसे अपडेट नहीं किया गया है, चुनाव आयोग के वकील ने बताया। इसके बाद न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह बताने का निर्देश दिया कि इस मतदाता सूची का इस्तेमाल आगामी नगर निगम चुनाव में किया जा सकता है या नहीं। मामले की सुनवाई 7 फरवरी को फिर से होगी। खालको ने वर्ष 2023 में वार्ड पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। न्यायालय ने 4 जनवरी, 2024 को सरकार को तीन सप्ताह के भीतर नगर निगम चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन ऐसा न होने पर खालको ने अवमानना ​​याचिका दायर की। 16 जनवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को चार महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया था।

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