हजारीबाग : हजारीबाग स्थित एसडीओ आवास में पत्नी अनिता देवी की जलकर मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व SDO अशोक कुमार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अशोक कुमार की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार और राम कुमार ने पक्ष रखा। अशोक कुमार ने हाईकोर्ट में आपराधिक कार्रवाई निरस्त करने की याचिका दायर की थी। इस मामले में अशोक कुमार के साले राजू गुप्ता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
बता दें कि 26 दिसंबर 2024 को हजारीबाग के झील रोड स्थित एसडीओ आवास में अशोक कुमार की पत्नी अनिता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थीं। उन्हें इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान अनिता देवी की मौत हो गई थी। इस बीच, अनिता के परिजनों ने लोहसिंघना थाना में आवेदन देकर अशोक कुमार पर जान से मारने का आरोप लगाया था।
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