रिपोर्ट मंसूर खान ब्यूरो के साथ आरीफ कुरैशी रामगढ़
रामगढ़:सोमवार को समाहरणालय रामगढ़ सभाकक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ मोहम्मद जावेद हुसैन की अध्यक्षता में मैनुअल सकैवेंजिग को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनुअल स्कैवेंजरो(किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अपशिष्टों की सफाई करने या सर पर ढोना) के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव तथा इन कार्यों से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भारत सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 पारित किया है।

जिसका उलंघन करने पर सेक्शन 8 के तहत संबंधित को 1 वर्ष का कारावास या 50 हजार का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिविर लगाकर सभी सफाई कर्मियों को मैनुअल स्कैवेंजिंग के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने श्रम अधीक्षक रामगढ़ को जिले के सभी कारखानों में जांच अभियान चलाकर ड्राई सेप्टिक टैंक के इस्तेमाल करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अथवा संस्थान ड्राइ सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल करते हैं वह 6 महीने के अंदर अपने को सेप्टिक टैंक को सैनिटरी टैंक में बदल ले। वहीं उन्होंने सभी सभी को अपने सीवरेज एवं सेप्टिक टैंक की सफाई मैनुअल स्कैवेंजिंग के द्वारा ना करा कर नगर परिषद अथवा छावनी परिषद से संपर्क कर उपलब्ध कराए गए टैंकर से कराने की अपील की।
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