जेपीएससी-14वीं की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आनंदा सेन की अदालत ने 22 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश जारी किया है। शर्त यह जोड़ी गयी है कि अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा।इन अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया है कि इन 22 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। हालांकि, कोर्ट की मंजूरी के बिना इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 फरवरी निर्धारित की गई है। यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। फिलहाल सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है।
कोर्ट में बहस के दौरान अभ्यर्थियों की दलील रखते हुए वरीय अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। कोर्ट को बताया गया कि जेपीएससी परीक्षा संचालन नियमावली की कंडिका 4(1)के तहत जेपीएससी को प्रति वर्ष परीक्षा का आयोजन करना है। उसी रह कंडिका 6 में राज्य सरकार को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार के तहत राज्य सरकार ने 7वीं से 10 वीं और 11 वीं से 13 वीं जेपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट भी दी थी। इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट से उम्र सीमा में छूट देने का आग्रह किया गया। फिर बहस के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने अभ्यर्थियों का फॉर्म एक्सेप्ट करने का जेपीएससी को अंतरिम आदेश दिया।
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