आउटसोर्सिंग कर्मियों की जिलास्तरीय विशेष बैठक के लिए 11 सूत्री मांग पत्र :-
- झारखण्ड सरकार के अधीन सरकारी विभागों / कार्यालयों/निगमों / उपक्रमों आदि में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों यथा-कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, अमीन, वाहन चालक, सफाई कर्मी, माली, खानसामा आदि को आउटसोर्सिंग एजेंसी से मुक्त करते हुए संबंधित विभाग अंतर्गत संविदा/अनुबंध में समायोजित किया जाय।
- इस प्रकार समायोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-1284/ वि०, दिनांक-03.05.2023 द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए निर्धारित मासिक परिलब्धि का भुगतान किया जाय।
- अन्य कर्मियों यथा-अमीन, वाहन चालक, सफाई कर्मी, माली, खानसामा आदि के लिए 7वें वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा सम्मानजनक वेतन/संविदा राशि निर्धारित करते हुए इसका लाभ दिया जाय।
- झारखण्ड राज्य के सभी विभागों/जिला/अनुमंडल/अंचल/प्रखण्ड कार्यालयों में वर्तमान में कार्यरत बल के अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन, वाहन चालक, सफाई कर्मी, माली, खानसामा आदि का पद सृजित करते हुए कार्यरत कर्मियों को स्वीकृत पद के अनुरूप समायोजित किया जाय।
- 60 वर्ष की आयु तक सभी की सेवा सुरक्षित की जाय।
- भविष्य निधि का प्रावधान किया जाय।
- सेवाकाल के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने पर एक माह के अंदर अनुकम्पा के आधार पर आश्रित को संविदा पर नियोजन का प्रावधान किया जाय।
- महिलाओं को न्यूनतम 90 दिनों का मातृत्व अवकाश (सवैतनिक) का लाभ दिया जाय।
- पुरुषों को न्यूनतम 30 दिनों का पितृत्व अवकाश (सवैतनिक) का लाभ दिया जाय।
- स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा का प्रावधान किया जाय।
- आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक कारणों के लिए वर्ष में न्यूनतम 24 दिनों का अर्जित अवकाश का प्रावधान किया जाय।
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