लाइसेंसी हथियार रखने वालों के लिए जरूरी खबर यह है कि अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ दो ही लाइसेंसी हथियार रख सकता है। अगर किसी के पास तीसरा हथियार है तो उसका लाइसेंस अवैध हो जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा आर्म्स एक्ट 2019 में किये गये संशोधन के आलोक में ऐसा आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत 2016 के पहले तक जारी किये गये तीसरे हथियार के लाइसेंस को अवैध घोषित कर दिया गया है।आर्म्स एक्ट 2019 में संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने 3 जनवरी, 2020 को गजट जारी कर दिया है।
इसी संशोधित आर्म्स एक्ट को अमली जाना पहनाने के लिए झारखंड सरकार ने पहल तेज कर दी है। झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में राज्य के सभी उपायुक्तों की ओर से सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआएन) नंबर लेने का निर्देश जारी किया गया है।
संशोधित आर्म्स एक्ट के तहत क्या निर्देश जारी है
- देशभर में आम नागरिकों के पास उपलब्ध लाइसेंसी हथियारों का एक डाटा बेस तैयार किया जायेगा। इसके लिए NDAL-ALIS ( National Database Licenses-Arms License System) पोर्टल तैयार किया गया है।
- संशोधित आर्म्स एक्ट 2019 में किये गये प्रावधान के तहत 2016 से पूर्व जारी तीसरे लाइसेंसी हथियार को थाना या आर्म्स की दुकान में जमा करने के लिए एक साल का समय दिया गया था।
- तीसरा लाइसेंसी हथियार जमा करने का समय समाप्त होने के 90 दिनों के अंदर तीसरे लाइसेंस को रद्द कर दिया जाना था।
- इसके तहत लाइसेंस का यूआइएन लेने के लिए 30 जून 2020 तक का समय दिया गया था। इस अवधि के बाद बिना यूआइएन के लाइसेंस को वैध नहीं माना जायेगा।
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