हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेसा नियमावली लागू नही किये जाने पर मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। बुधवार 25 जून को हाईकोर्ट में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश शंकर और जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अदालत ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 5 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि पिछले साल जुलाई महीने में ही कई जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने में नियमावली बना कर पेसा एक्ट लागू करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है.
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