धनबाद। नगर निगम क्षेत्र के वैवाहिक आयोजन स्थल सड़क पर गंदगी करते मिले तो कार्रवाई होगी। शादी-विवाह के साथ ही अन्य कार्यक्रम के लिए शहर के लगभग सभी बड़े वैवाहिक आयोजन स्थल में इस समय खूब इवेंट हो रहे हैं। अकसर यह देखा जा रहा है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सारा कचरा सड़क पर फेंक दिया जाता है। ऐसे में नगर निगम ने अब नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी मैरिज गार्डन, विवाह स्थल, लाज, होटल और विवाह मंडप को कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है।
शादी-विवाह स्थल के सामने गंदगी मिली तो अब पांच हजार का जुर्माना देना होगा। यह भी आन द स्पाट लगेगा। एक बार जुर्माना लगने के बाद यदि दोबारा गंदगी मिली तो प्रतिदिन के आधार पर जुर्माना देय होगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार का कहना है कि अकसर देखने को मिलता है कि वैवाहिक स्थल, मैरिज भवन, सामुदायिक भवन, होटल और मैरिज गार्डन समेत अन्य तमाम शादी-विवाह स्थल के सामने सड़क पर गंदगी कर दी जाती है। यही नहीं, अब शादी-विवाह या अन्य बड़े आयोजनों के बचा हुआ खाना भी निगम के कचरे या सड़क पर फेंका तो कारवाई होगी।
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