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*आगामी दुर्गा पूजा पर्व के शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण आयोजन के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न*

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रिपोर्ट: ब्यूरो मंसूर खान के साथ आरीफ कुरैशी रामगढ़

रामगढ़: आगामी दुर्गा पूजा पर्व के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर गुरुवार को उपायुक्त रामगढ़ श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।**बैठक के दौरान सर्वप्रथम उपायुक्त ने प्रखंडवार पूजा समिति के सदस्यों से उनके क्षेत्र की समस्याओं का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही उपायुक्त ने सभी समिति के सदस्यों को रोड से जगह छोड़कर पंडाल बनाने का निर्देश दिया। वही उन्होंने सभी पूजा समितियों को अपने अपने वोलेंटियर चिन्हित कर अपने थाना को सूचित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पूजा समिति के सदस्यों को आगजनी की समस्याओं से निपटने हेतु पूजा पंडाल के पास उचित मात्रा में बालू, पानी इत्यादि का प्रबंध रखने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने लाइटिंग की व्यवस्था सुदृढ़ रखने एवं अतिरिक्त जनरेटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मेले के दौरान भीड़-भाड़ पर कब रखने हेतु सभी पूजा समितियों को पंडाल से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर पार्किंग स्थल चिन्हित करने का निर्देश भी दिया। साथ ही पंडाल में प्रवेश एवं निकासी हेतु महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग प्रवेश एवं निकासी द्वारा बनाने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने किसी भी परिस्थिति में भड़काऊ अथवा अश्लील गाने न बजाने हेतु शख्त निर्देश दिए।सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर उपायुक्त ने सभी पूजा समिति सदस्यों से पंडालों में सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया एवं किसी भी समय अनियमितता या परेशानी आने के क्रम में यथाशीघ्र जिला कंट्रोल रूम अथवा नजदीकी पुलिस प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया।**बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडे ने पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाये जाने की बात कही। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति के सभी सदस्यों एवं विभिन्न पूजा समिति के सदस्यों से सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाह सामने आने पर प्रथम दृष्टया किसी भी हाल में उस पर विश्वास नहीं करने एवं तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी थाना व जिला प्रशासन को देने का निर्देश दिया वहीं उन्होंने सभी अधिकारियों को पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखने एवं किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने पर्व के दौरान भीड़ भाड़ की स्थिति में बच्चों के भटकने के मद्देनजर सभी पूजा समिति के सदस्यों को पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का अच्छी तरह से इस्तेमाल करने एवं आने वाले लोगों को उनके बच्चों के पॉकेट में अभिभावक के संबंधित पते व फोन नंबर डालने के प्रति जागरूक करने सहित अन्य उपायों की जानकारी दी।**बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संबंध में सभी को विस्तार से जानकारी देते हुए समिति के सदस्यों से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिशानिर्देशों को पहुंचाने की अपील की वही उन्होंने पर्व के दौरान किसी भी हालत में आपत्तिजनक गाने नहीं बजाने का निर्देश दिया। साथी उन्होंने विसर्जन विजया दशमी के दिन दिए गए समय पर ही करने का निर्देश दिया।**दुर्गा पूजा पर्व के शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण आयोजन हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।* पूजा पंडालों / स्थलों पर दर्शन हेतु आनेवाले पुरुष एवं महिलाओं के कतारबद्ध पंक्तियों के लिये अलग – अलग मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था करायी जाय एवं इस मौके पर यातायात व्यवस्था सुदृढ रखने हेतु हरसंभव प्रयास किया जाय । इस हेतु पहले ही से कार्य योजना तैयार कर पूजा पंडालों / स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित रखने हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ वेलेन्टियर की तैनाती की व्यवस्था की जाय । पूजा पंडालों / स्थलों पर दर्शन हेतु आनेवाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु Public Address System का उपयोग किया जाय । श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पूजा पंडालों में CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जाय। पूजा पण्डालों एवं विजयदशमी के दिन रावण दहन का कार्यक्रम वाले स्थानों पर आगजनी से बचाव हेतु Fire Extinguisher एवं First Aid Box की समुचित व्यवस्था की जाय । पूजा स्थलों / जुलूस में लाउडस्पीकर एक्ट 1955 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय रात्रि 10.00 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग न किया जाय । साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि ध्वनि विस्तारक यंत्र से Noise Pollution ( Regulation & Control ) Rule 2000 के धारा 3 ( 1 ) में निर्धारित मानक स्तर तक ध्वनि उत्पन्न हो। यह सुनिश्चित किया जाय कि दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा स्थलों / जुलूस में भड़काउ नारे एवं उत्तेजक गाने नहीं बजे।पूजा पंडालों में उपयोग होने वाले विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत विभाग से अस्थायी वैध कनेक्शन लिया जाय , ताकि शॉट – सर्किट से आगजनी की कोई घटना न हो। झारखण्ड राज्य में प्लास्टिक का उपयोग वर्जित किया गया है । अतः दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी परिस्थिति में प्लास्टिक का उपयोग न किया जाय। पूजा पंडालों / पूजा स्थलों के आस – पास गंदगी न फैलाया जाय तथा कचरे एवं गंदगी की साफ – सफाई हेतु उचित व्यवस्था की जाय ।

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