जामताड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसका जबरन गर्भपात कराने के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपी पति कौशल कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 314 के तहत दोषी ठहराया। दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद कौशल कुमार (निवासी: काली पहाड़ी, नारायणपुर थाना क्षेत्र) को न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया गया। अदालत ने मामले में सजा सुनाने के लिए 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
यह मामला नारायणपुर थाना कांड संख्या 14/2024 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार साहू ने बताया कि उनकी बहन पूजा कुमारी की शादी वर्ष 2022 में हिंदू रीति-रिवाज के साथ कौशल कुमार से हुई थी। दंपति की एक वर्ष की बेटी भी थी। शादी के बाद से ही पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि जब पूजा 7 माह की गर्भवती हुई, तो बेटी पैदा होने के शक में पति ने स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर से उसका जबरन गर्भपात करा दिया। इस अवैध और असुरक्षित गर्भपात के कारण पूजा की तबीयत बिगड़ गई और 30 जनवरी 2024 को उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 9 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाहों का परीक्षण कराया गया।
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