राँची : बीजेपी द्वारा दाखिल की गई तथाकथित ‘मईया सम्मान’ याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह याचिका हाल ही में धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर समर्थन जुटाने के प्रयास में दायर की गई थी। अदालत ने इस याचिका को निराधार और राजनीति से प्रेरित करार देते हुए इसे खारिज कर दिया।अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और न्यायपालिका की जीत बताया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शहदेव ने कहा, “मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर यह साबित किया कि कानून के सामने कोई भी पार्टी या व्यक्ति विशेष नहीं है। अदालत ने बीजेपी की राजनीति में धर्म और भावनाओं के दुरुपयोग की कोशिशों पर रोक लगाई है।”इंडिया गठबंधन के इस फैसले को सराहते हुए कहा कि अदालत का यह कदम देश में संविधान और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी धार्मिक मुद्दों को उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है, लेकिन जनता अब इनके मंसूबों को समझ चुकी है।इस फैसले से स्पष्ट है कि न्यायपालिका केवल संविधान के दायरे में रहकर न्याय करती है और राजनीति को धर्म से जोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री शाहदेव ने कहा कि मईया सम्मान योजना झारखंड के महिलाये को आर्थिक और सामाजिक रूप से ताक़त दे रही है । राज्य में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम दिसंबर से सम्मान की राशी 2500 करने जा रहे है ।
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