झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सड़क दुर्घटना में मृत ड्राइवर के उत्तराधिकारियों को 2 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है. दरअसल ड्राइवर के नियंत्रण खो देने की वजह से और वाहन पेड़ से जा टकराने के मामले पर गिरिडीह सिविल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया था. जिसके विरुद्ध पुष्पा देवी गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अपीलकर्ताओं की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने अपने आदेश में यह नहीं बताया कि मृतक द्वारा वाहन को कैसे तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था.
जबकि अपीलकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि घटना के समय रोड पर चालक ने वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया जिससे वाहन पेड़ से जा टकराया, इस वजह से वाहन का चालक घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी.सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत (Jharkhand High Court) ने दावेदारों को आवेदन की तिथि से 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2 लाख रुपये की राशि का हकदार मानते हुए बीमा कंपनी को राशि भुगतान करने का आदेश दिया.
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