Jharkhand

*रामगढ़ उपायुक्त ने डॉ राहुल बरेलिया ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ द्वारा सदर अस्पताल रामगढ़ में सर्जरी ना करके अपने निजी अस्पताल सर्जरी करने के विरुद्ध की कार्रवाई*

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Khabar365news

रिपोर्ट: ब्यूरो मंसूर खान के साथ आरीफ कुरैशी रामगढ़

रामगढ़ उपायुक्त ने आज सरकारी चिकित्सालयों में सुधार हेतू की बड़ी कार्रवाई , रामगढ़ उपायुक्त ने डॉ राहुल बरेलिया ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ द्वारा सदर अस्पताल रामगढ़ में सर्जरी ना करके अपने निजी अस्पताल सर्जरी करने के विरुद्ध कार्रवाई की गई।जिसमें कहा गया है उपर्युक्त विषयक, अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया है कि सदर अस्पताल, रामगढ़ में पदस्थापित डा० राहुल बरेलिया, जिनकी नियुक्ति डीएम एफटी मद अंतर्गत ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ के रूप में की गयी है। वे सदर अस्पताल, रामगढ़ में सर्जरी ना करके अपने निजी अस्पताल बरेलिया नर्सिंग होम में ही सर्जरी करते हैं। आयुष्मान भारत आरोग्य योजनान्तर्गत उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि डा० राहुल बरेलिया ने अपने निजी अस्पताल बरेलिया नर्सिंग होम में दिनांक 01.09.2022 से 31.05.2023 तक की अवधि में कुल 188 सर्जरी किये हैं, जबकि इसी अंतराल में सदर अस्पताल रामगढ़ में इनके द्वारा एक भी सर्जरी नहीं किया गया है। ऐसे में संबंधित चिकित्सक से कारणपृच्छा प्राप्त करते हुए प्रतिवेदित करेंकि डीएम एफटी मद के अन्तर्गत इस पद को चालू रखने की क्या कोई आवश्यकता बची है। साथ ही Clinical Establishment Act 2010 तथा Clinical Establishment Rule-2013 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जाँच करेंगे कि बरेलिया नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत आरोग्य योजनान्तर्गत सर्जरी के लिए लान प्राप्त यह 188 मरीज क्या सदर अस्पताल, रामगढ़ में चिकित्सा प्राप्त करने आये थे और क्या इस आलोक में यह प्रतीतहोता है कि डा० राहुल बरेलिया द्वारा मरीजों को दलाल अथवा एजेंट के माध्यम से अपने निजी नर्सिंग होम में भेजा जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि इंडियन मेडिकल कौंसिल प्रोफेशनल कंडक्टस Etiquette and Ethics) Regulations, 2002 की धारा 7.19 के अन्तर्गत किसी चिकित्सक द्वारा दलाल या एजेंट का प्रयोग कर अपने निजी अस्पताल में ले जाना Misconduct की श्रेणी में आता है, जोअनुशासनात्मक व विधिक कार्यवाही के अतिरिक्त Regulations, 2002 की धारा 8 के आलोकमें भी दण्डनीय है।अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के संदर्भ में प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए एक सप्ताह के अन्दर कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

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