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बाल श्रम व बाल विवाह एक अपराध : कविता कुमारी खाती, ओरमांझी प्रखंड के चारू पंचायत भवन में डालसा का जागरूकता कार्यक्रम।

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Khabar365news


एलएडीसी अधिवक्ता कविता कुमारी खाती ने दी विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत पर की फोकस।
बाल श्रम एवं बाल विवाह पर श्रीमती खाती ने की फोकस।

रांची : जस्टीस-ऑन-व्हील मोबाईल वैन टूर जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 19.02.2025 को ‘‘विधिक जागरूकता कार्यक्रम’’ का अयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एलएडीसी अधिवक्ता कविता कुमारी खाती, पीएलवी शिला तिग्गा, किरण कुमारी, आशीष बैठा, जगमोहन मुंडा, रामजीत महतो, संतोष कुमार गंझू, दीपक गंझू एवं राजा वर्मा, उपस्थित थे।
एलएडीएस अधिवक्ता, कविता कुमारी खाती ने बाल विवाह व बाल श्रम पर फोकस करते हुए बोलीं कि अभिभावक अपने बच्चियों का विवाह 18 वर्ष के बाद ही करें, पहले उन्हें पढ़ाये, ताकि वे अपने पैरों में खड़ा हो सके। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह संबंधित कानूनन व रोकथाम के बारे में भी विचार रखीं। बाल श्रम पर बोलीं कि छोटे बच्चों से काम करना कानूनन अपराध हैं। मजबूर बच्चों को जागरूक करें और उसे स्कूल भेजे।


आगे श्रीमती खाती ने आगमी 22 फरवरी को आयोजित होनेवाली विशेष लोक अदालत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दहेज लेना व देना कानूनन अपराध है। इसके अलावा उन्होंने आगामी 08 मार्च को आयोजित हानेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं, जिससे आपको समय व धन की बचत होगी।
पीएलवी किरण कुमारी व शिला तिग्गा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। इसके अलाव कविता कुमारी खाती ने बाल विवाह, डायन बिसाही, बाल श्रम एवं नशा उन्मूलन पर भी चर्चा की। उन्होंने युवाओं को नशा न करने की सलाह दी कहा कि नशा से बचे और सारा समय अपने भविष्य को संवरने में लगाये। बाल विवाह अपराध हैं, इसमें सजा का भी प्रावधान है। किसी भी महिला या पुरुष को डायन-बिसाही कहकर संबोधित करना भी अपराध के दायरे में ही आता है। उन्होंने थाना में नये पीएलवी की नियुक्ति के काम पर भी चर्चा किये और नालसा टॉल फ्री नम्बर के बारे में भी जानकारी दी।
पीएलवी संतोष कुमार और आशीष बैठा ने नालसा के 10 स्कीमों के बारें में जानकारी दी। बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि विषय के संबंध में न्याय प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी। पीएलवी दीपक गंझू ने ग्रामीणों को डालसा के तरफ से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीकों के बारे में भी बताया। जगमोहन मुंडा, रामजीत महतो एवं संतोष कुमार गंझू ने गरीब तबके के लोगों को वृद्धा पेंशन और मजदूर निबंधन कार्ड एवं उससे होनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी।
यह भी ज्ञात हो कि श्रीमति खाती ने एमएसीटी एक्ट-1988, दहेज प्रथा कानून-1961 एवं बाल विवाह अधिनियम -2006 की जानकारी दी। 1 जूलाई 2024 से लागू हुए नये कानून की जानकारी पर भी उनके द्वारा फोकस किया गया।
अंत में सभी पीएलवी के द्वारा उपस्थित लोगों के बीच लिफलेट व पम्पलेट का वितरण किया गया।

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