Home झारखंड हजारीबाग : जानें कैसे डिटेंशन सेंटर भागे 3 बांग्लादेशी कैदी, 15 घंटे के अंदर पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार 
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हजारीबाग : जानें कैसे डिटेंशन सेंटर भागे 3 बांग्लादेशी कैदी, 15 घंटे के अंदर पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार 

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9 जून की सुबह करीब 7 बजे हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से तीन बांग्लादेशी नागरिकों के फरार होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 15 घंटे के भीतर सभी को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी नागरिक कैंप की दीवार पर लगे कंटीले तारों को हटाकर फरार हुए थे।

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित आनंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी और गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया।

तकनीकी इनपुट और सूचना संकलन के आधार पर टीमों को गिरिडीह के तिसरी, जामताड़ा के मिहिजाम भेजा गया। डिटेंशन सेंटर में मौजूद टीम लगातार जानकारी जुटाती रही और बाहर गई टीमों को आवश्यक निर्देश देती रही। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक केंद्रीय मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया, जिसकी मदद से दो टीमों को पश्चिम बंगाल के बनगाँव और कोलकाता भेजा गया।

बनगाँव गई टीम ने पश्चिम बंगाल पुलिस और स्थानीय पुलिस की मदद से निफा अख्तर उर्फ खुशी और नजमुल हलधर को गिरफ्तार किया। कोलकाता गई टीम को मिली सूचना के आधार पर रीना खान उर्फ रीना देवी का पीछा किया गया। उप-निरीक्षक राण भानू प्रताप सिंह, प्रभारी, पद्मा ओपी के नेतृत्व में इस टीम ने जीआरपी धनबाद और कोलकाता पुलिस की मदद से रीना खान को धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार, हजारीबाग पुलिस ने न केवल तीनों फरार अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम का भी खुलासा किया।

गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक, जो पहले डिटेंशन सेंटर से फरार हुए थे, वे हैं: रीना खान उर्फ रीना देवी, अख्तर खुशी और नजमुल। रीना खान को 4 फरवरी 2022 को जामताड़ा जेल से, अख्तर खुशी को 28 सितंबर 2024 को और नजमुल को 1 मार्च 2025 को हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया गया था।

इन पर विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं
रीना खान उर्फ रीना देवी: जामताड़ा जिला के मिहिजाम थाना कांड संख्या C-15/2018 (धारा 420, 467, 468, 471, 120B IPC और धारा 14 विदेशी अधिनियम, 1946) और जामताड़ा थाना कांड संख्या 19/2018 (दिनांक 03।02।2018, धारा 363, 120B IPC)।निफा अख्तर उर्फ खुशी: बिरयातु थाना कांड संख्या 188/2024 (धारा 420, 467, 468, 471, 34 IPC और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 और धारा 14A विदेशी अधिनियम)।मो। नजमुल हलधर: राजमहल थाना कांड संख्या 44/23 (धारा 14A(b) विदेशी अधिनियम)।

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