

लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के निमित्त इस जिला में मतदान दिनांक 20.05.2024 को होना निर्धारित है। निर्वाचन संपन्न करवाने के निमित्त यद्यपि कि प्रायः सभी व्यावसायिक वाहनों के अधिग्रहण हेतु वाहन स्वामियों के नाम से विहित प्रपत्र के अन्तर्गत् निर्गत् अधियाचना का तामिला करवाया गया है, साथ ही जब्ती पत्र के माध्यम से वाहनों की अधियाचना किया गया है तथा इसकी प्रविष्ठि VMS (Vehicle Management System) में की गयी है। यद्यपि किसी भी कारण वश किसी भी वाहन के स्वामी पर उपर्युक्त अधियाचना/जब्ती का तामिला यदि नहीं हो सका है; तो वैसी स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के तहत् अधोहस्ताक्षरी को प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए हजारीबाग जिला में निबंधित सभी व्यावसायिक वाहनों के स्वामियों को एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 18.05.2024 तक वाहन चाहनों के चालकों के साथ संत कोलम्बस महाविद्यालय, हजारीबाग के न्यू फूटबॉल स्टेडियम में कार्यरत वाहन कोषांग में अचूक रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि अपने व्यावसायिक वाहन वाहनों को किसी भी परिस्थितियों के अन्तर्गत् इस जिला से बाहर नहीं भेजें।ध्यान रखने की बात यह है कि अधोहस्ताक्षरी के इस आदेश का उल्लंघन उपर्युक्त अधिनियम की धारा 167 के प्रावधानों के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है; जिसके लिये एक वर्ष का सश्रम कारावास अथवा आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का ही प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत् धाराओं के अन्तर्गत् भी समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

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