सरकारी कार्यालय में विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से सुरज कुमार, ग्राम- लुटा, पोस्ट – सलगांवा, थाना – कटकमदाग के द्वारा खाता संख्या 120 रकवा 84 डिसमिल भूमि के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर इस कार्यालय द्वारा विविध वाद संख्या 20/2021-22 की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए निष्पादित किया गया है, जिसमें तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा पिछले वर्ष 23 जुलाई 2022 को प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामले में आदेश पारित किया गया है कि “यह मामला हक-हकियत से संबंधित है वही इसका निराकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है वही कार्रवाई के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर हजारीबाग के पत्रांक 629/मु०सु०, हजारीबाग 8 सितम्बर 2022 को अभिलेख में वाद के प्रकार के उल्लेख के साथ त्रुटि निराकरण हेतु अभिलेख प्राप्त हुआ। चूंकि अन्य मामले में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा हक हकियत के मामले में अपने न्यायालय को सक्षम न्यायालय नहीं बतलाया गया था। 7 नवंबर 2022 को स्वत्व वाद का मामला अभिलेख में अंकित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की गई। वही द्वितीय पक्ष के गोपाल पाण्डेय पिता-स्व छोटन पाण्डेय ग्राम = लुटा के द्वारा आवेदन के माध्यम से बतलाया गया है, कि मौजा लुटा खाता संख्या 120 के बकास्त लगान पानेवाले स्व० छत्रपति सिंह पिता स्व० शिवचरण सिंह के द्वारा 80 वर्ष पूर्व मेरे पिता स्व० छोटन पाण्डेय दो छेदी पाण्डेय को पूजा-पाठ के लिए बैरात नौकराना खाता संख्या 120 प्लॉट संख्या 736, 737, 738 एवं 780 रकवा 0.84 ए0 भूमि दान में दी गई है, जिसपर 80 वर्षो से शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं जोत आबाद हैं। द्वितीय पक्ष नोटराइज्ड शपथ पत्र संख्या 1283 / 27 जनवरी 2023 के माध्यम से स्व० छत्रपति सिंह के दो पुत्र में से एक पुत्र की पत्नी देवकी देवी एवं बेटा धमेन्द्र कुमार अर्थात पुत्रवधु एवं पोता के द्वारा की गई है। विदित हो कि छत्रपति सिंह या उनके वंशज के नाम से लगान निर्धारण नहीं किया गया था और इनके नाम से कभी भी जमाबंदी कायम नही हुई है और ना ही दखल कब्जा है। साथ ही पंजी 2 में पाया गया कि द्वितीय पक्ष छोटन पाण्डेय वो छेदी पाण्डेय का जमीन्दारी उन्मुलन के पश्चात संधारित ऑफलाईन पुरानी (भोल्युम – 1) पंजी II के पृष्ठ संख्या 161 पर जमाबंदी वर्ष 1972 से 1982-83 तक कायम है, तत्पश्चात ऑफलाईन नया (भोल्युम – 2) पंजी 11 के पृष्ठ संख्या 120 पर जमाबंदी वर्ष 1984 से 2012-13 तक कायम है। ऑफलाईन पंजी II के आधार पर ऑनलाईन पंजी II के भाग संख्या 1 पृष्ठ संख्या 120 पर छोटन पाण्डेय के नाम से जमाबंदी कायम हुई जिसका लगान रशीद वर्ष वर्ष 2022-23 तक निर्गत है । 15 अगस्त 22 को योगदान करने के पूर्व से ऑनलाईन पंजी II में जमाबंदी चल रही थी. साथ ही किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार राजस्व संबंधी कार्य पर रोक लगाने संबंधी आदेश अंचल कार्यालय कटकमदाग को प्राप्त नही है, इसके बावजूद भी सुरज कुमार द्वारा प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर गलत ऑनलाईन जमाबंदी किये जाने का आरोप लगाकर अन्य कर्मियों को धमकाया जाता है, जिस कारण प्रतिदिन कार्यालय को बाधा का सामना करना पड़ रहा है । अतः साक्ष्य के रूप में पुरानी पंजी पंजी II नई पंजी II. 5 जून 2020 को प्रिंट किया गया ऑनलाईन पंजी ॥ एवं खतियानधारी स्व० छत्रपति सिंह के वंशज यथा दो पुत्र में से एक पुत्र की पत्नी देवकी देवी एवं बेटा धमेन्द्र कुमार अर्थात पुत्रवधु एवं पोता के द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि भ०दं०सं० की धारा 354 एवं 506 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत सुरज कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया जाए।
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