हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया। इस दौरान राज्य के DGP, बोकारो के IG, DIG, SP समेत SIT टीम और FSL निदेशक स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहे। कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हाईकोर्ट ने कंकाल मामले में DNA जांच और पोस्टमार्टम के दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने मामले में अहम कदम उठाते हुए बरामद कंकाल का DNA परीक्षण केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL), कोलकाता में कराने का निर्देश दिया है। पोस्टमार्टम RIMS में कराया जाए। 48 घंटे के भीतर नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में माता-पिता और कंकाल के सैंपल लिए जाएं और तय समयसीमा में जांच के लिए भेजे जाएं
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