
दिनांक 16.06.2025 को इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजा टेप्सा में पूर्व से बंद पड़ी खदान से संबंधित प्राप्त शिकायत के आलोक में खान निरीक्षक अजीत कुमार चौधरी के नेतृत्व में, जिला पुलिस बल एवं ईचाक थाना पुलिस बल के अवर निरीक्षक मंगल देव उराँव के साथ संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया।
जाँच के क्रम में यह पाया गया कि मौजा टेप्सा स्थित एक परित्यक्त (Abandoned) खदान में अवैध रूप से पत्थर का खनन कार्य किया जा रहा था। यह अवैध खनन कार्य जे.सी.बी. मशीनों और ट्रैक्टरों की सहायता से संचालित किया जा रहा था। मौके से कुल 02 जे.सी.बी. मशीनें एवं 09 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया।
जब्त वाहनों का विवरण निम्नवत है:
- JCB Backhoe वाहन सं. BR26GB1085, चेचिस सं. RAJ3DXXTK02833737
- JCB Backhoe (बिना नंबर), चेचिस सं. HAR3DXXTC01496734
- New Holland 3030 ट्रैक्टर, चेचिस सं. 487132K710021459
- Swaraj XM834 ट्रैक्टर, चेचिस सं. 33-1008SRK2971A
- New Holland ट्रैक्टर, चेचिस सं. 221590209D31392
- Mahindra B275DI ट्रैक्टर, चेचिस सं. RKD2DBN6114 / MBNAAADAPKRD03799
- New Holland 3510 ट्रैक्टर, चेचिस सं. NH43115031412
- Mahindra 415DI ट्रैक्टर, चेचिस सं. RJE4YBA3170 / MBNAAAVAPJRE02044
- Eicher ट्रैक्टर, चेचिस सं. 92971310858 / इंजन सं. 5325L02956
- Mahindra B275DI ट्रैक्टर, चेचिस सं. RFN106273 / इंजन सं. RFN106273
- Mahindra B275DI ट्रैक्टर, चेचिस सं. MBNABAEXPLJD05443 / इंजन सं. NLD2EME0015
इस अवैध खनन कार्य में संलिप्त तीन नामजद अभियुक्त निम्नलिखित हैं:
- श्री रौशन सिंह, पिता – श्री रामदरेश सिंह, ग्राम – साड़म, थाना – ईचाक
- श्री राधेश्याम प्रसाद मेहता, पिता – श्री धनश्याम मेहता, ग्राम – कालाद्वार, पोस्ट – रतनपुर, थाना – ईचाक
- श्री संतोष प्रसाद मेहता, पिता – श्री नेखलाल मेहता, ग्राम – चंदवारा, थाना – ईचाक(सभी अभियुक्त जिला – हजारीबाग के निवासी हैं।)
उक्त कार्यवाही ‘खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21, झारखंड लघु खनिज अनुज्ञापन नियमावली, 2004 यथा संशोधित 2017 के नियम 4/54, तथा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2017 के नियम 9, एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई है।
इस मामले में नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त अन्य अज्ञात व्यक्तियों, अवैध खनन में प्रयुक्त JCB/ट्रैक्टर के स्वामियों एवं चालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
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